Accidental Insurance

  • दूजा देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय

    छात्र/छात्राओं हेतु दुर्घटना राहत योजना

    महाविद्यालय प्रबन्धन द्वारा संस्थागत छात्र/छात्राओं हेतु 'दुर्घटना राहत योजना' संचालित है, जिसकी नियमावली अपोलिखित है-

    • संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में स्नातक व परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश लेते समय प्रतिछात्र प्रतिवर्ष रुपयें एक सौ दुर्घटना कोष में जमा करेगा।
    • यह राशि केवल एक वर्ष के लिए प्रभावी होगी।
    • शिक्षण अवधि (परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन के अन्दर) तक यदि किसी छात्र/छात्रा की दुर्घटना/आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके नामिनी को रुपये एक लाख (1,00,000.00) की सहायता एकमुश्त दी जायेगी।
    • शरीर के लिए आवश्यक छः अंगों (आँख, हाथ, पैरों) में से किसी एक के दुर्घटना में नष्ट होने पर रुपये पच्चास हजार (50,000.00) एवं दो अंगों के दुर्घटना में नष्ट होने पर रुपये एक लाख (1,00,000.00) की सहायता दी जायेगी।
    • तीन वर्ष से अधिक समय तक संस्थागत के रूप में अध्ययनरत् छात्र/छात्रा की दुर्घटना/आकस्मिक मृत्यु की परिदशा में उसे एक लाख पच्चास हजार (1,50,000.00) की सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
    • इसी प्रकार से तीन वर्ष से अधिक समय तक संस्थागत अध्ययनरत छात्र/छात्रा की एक अंग की विपंगता पर रुपये पचहत्तर हजार (75,000.00) और दो अंगों की विपंगता पर रुपये एक लाख पचास हजार (1,50,000.00) की सहायता प्रदान की जायेगी।
    • किसी सत्र में दुर्घटना की संख्या बढ़ने की स्थिति में उस सत्र तक संचित राशि में ही लाभार्थियों को उक्त वर्णित विन्दुओं के अनुपात में सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
    • विवाद की स्थिति में प्रबन्ध समिति का निर्णय अन्तिम होगा, जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
    • यह कोष प्राचार्य और प्रबन्ध समिति के कोषाध्यक्ष/मंत्री के नाम संचालित होगा।